दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। उनकी डोर स्टेप राशन डिलिवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी दिल्ली सरकार को अपनी डोर-टू-डोर राशन की डिलिवरी की योजना का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजने को कहा था।
इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से टकराव चल रहा था। केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे।
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लोगों को घर में राशन पहुंचाने को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्डधारकों की जानकारी दें, जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है।