इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपीटीईटी 2021 में सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को टीईटी (प्राइमरी लेवल) में शामिल होने से रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता प्रतीक मिश्रा और अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने दिया है। इसके साथ हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है या नहीं।
याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी। वहीं, याचिका में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को जारी अपने आदेश में एनसीटीई के 28 जून 2018 को जारी उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है जिसके जरिए बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूल (कक्षा 1 से 5) में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह करार दिया था।