नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के (पीएसयू) बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) तथा प्रबंध निदेशक (एमडी) के लिए अधिकतम कार्यकाल को बढ़ाकर 10 साल कर दिया है। सरकार के इस कदम से बैंकिंग क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को लंबे वक्त तक साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सरकार की ओर से 17 नवंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सीईओ और एमडी की नियुक्ति की अवधि पहले के 5 साल से बढ़ाकर अब दस साल कर दी गई है। पहले सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक को अधिकतम पांच साल या 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (जो भी पहले हो) का ही कार्यकाल मिलता था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए भी यही मापदंड था।
अधिसूचना के मुताबिक प्रबंध निदेशक समेत पूर्णकालिक निदेशक का आरंभिक कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आगे विस्तार दिया जा सकता है लेकिन यह भी आरंभिक कार्यकाल को मिलाकर दस साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सरकार के इस फैसले से बैंकों को ऐसी प्रतिभाओं को अपने साथ बनाए रखने में मदद मिलेगी, जो 45-50 वर्ष की आयु में ही पूर्णकालिक निदेशक के पद पर पहुंच गए हैं।