नई दिल्ली। भारत सरकार भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आने वाले दंडात्मक अपराधों को जीएसटी कानून से हटाने पर विचार कर रही है, जिससे जीएसटी के स्वरूप को करदाता के लिए अधिक आसान बनाया जा सके। ये जानकारी एक अधिकारी की ओर से दी गई।
जीएसटी कानून को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के इस प्रस्ताव पर फैसला जीएसटी परिषद की आने वाली बैठक में हो सकता है। एक बार जीएसटी परिषद इसे मंजूरी दे देती है। फिर वित्त मंत्रालय जीएसटी कानून में संशोधन करेगा और इसे आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है।