नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में डीएमके नेत्री कनिमोझी के तमिलनाडु की थूथुकुड़ी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 26 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कनिमोझी की ओर से वरिष्ठ वकील पी विल्सन और याचिकाकर्ता ए सनातन कुमार के लिए वकील मुकेश ने दलीलें रखी थीं।
दरअसल, डीएमके नेता कनिमोझी ने 2019 में थूथुकुड़ी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। सनातन ने आरोप लगाया था कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। कनिमोझी ने कहा था कि उनके पति सिंगापुर के नागरिक हैं इसलिए उनके पास पैनकार्ड नहीं है।