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लोकसभा चुनाव में 95 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे उम्मीदवार

by Suyash
Online, Annual Financial Report, Political Parties, Election Commission Election Commission of India

नयी दिल्ली । आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा तय कर दी है। एक प्रत्याशी अधिकतम 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकेगा। कोई भी प्रत्याशी इससे अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। अगर इससे ज्यादा खर्च किया तो अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही खाने पीने रेट भी निर्धारित की गई है। हालांकि फाइनल सूची आचार संहिता लगने के बाद आएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने खर्च को अलग अलग हिस्से में बांटा है। प्रत्याशियों को खाना के 70 रुपये एक चाय के 5 रुपये, कॉफी 13 रुपये के हिसाब से अपने खर्चे में जोड़ना होगा। वहीं समोसा, कचौरी प्रति नग 7 रुपये के हिसाब से लगेगा। बड़ा समोसा या कचौरी के रेट प्रति नग 15 रुपये लगेंगे। लड्डू 250 रुपये किलो तथा जलेबी 160 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जुडे़गी। वहीं गुलाब जामुन 200 रुपये किलो, रसगुल्ला 200 रुपये, बर्फी मावा 280 रुपये किलो, गाजर का हलवा 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जुड़ेगा। मूंग दाल हलवा 300 रुपये, दाल की पकौड़ी 160 रुपये किलो के हिसाब से जुड़ेंगी। रोटी, सब्जी, चावल, रायता व सलाद यानी 6 नग व एक मिठाई का मूल्य 70 रुपये चुकाने होंगे।
इसी तरह वाहन खर्च पांच सीटर गाड़ी का 2625 रुपये के हिसाब से दर्ज होगा। चुनाव सामग्री में भी झंडे प्लास्टिक प्रति नग 2 रुपये, स्टीकर छोटा 5 रुपये के हिसाब से लगेगा। टैंट का खर्च भी फिक्सिंग साइज 15 बाय 15 का 263 रुपये के हिसाब से लगेगा। इसी तरह केला 30 रुपये किलो, सेब 100, अंगूर 100, संतरा 50, आम 70 रुपये किलो, पानी की कैन 20 रुपये लीटर, गन्ने का रस 10 रुपए प्रति गिलास के हिसाब से जुड़ेगा। कुर्सी से लेकर सोफा का मूल्य भी तय किया गया है। प्लास्टिक कुर्सी 10 रुपये, पाइप कुर्सी 10 रुपये, वीआईपी कुर्सी 105 रुपये, लकड़ी की टेबल 53 रुपये, ट्यूबलाइट 10 रुपये, वीआईपी सोफा सेट पर 630 रुपये लगेंगे। ये मंगवाने पर प्रत्याशी को उसी हिसाब से खर्च दिखाना होगा। इस चुनाव में प्रत्याशी गिनती के होते हैं। ऐसे में मॉनिटरिंग ज्यादा होती है। जानकारी के अनुसारी आयोग की ओर से फाइनल सूची आचार संहिता लगने के बाद जारी होगी। बाकी खर्च आइटम लगभग विधानसभा चुनाव की तरह ही होते है।