गया। स्थानीय गया व्यवहार न्यायालय में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आज बिहार के शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर के विरुद्ध धारा 153A, 153B, 259Aऔर 505 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जो सुनवाई हेतु रखा गया है।
तीन परिवाद आज डॉ. चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज किया गया। पहला परिवाद वाद भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा के द्वारा दर्ज में गवाह संतोष ठाकुर, अशोक भारती, अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा, दूसरा परिवार चंदेश्वर मांक्षी,गवाह राजेश कुमार सिंह, अशोक कुमार, अधिवक्ता मुकेश कुमार। तीसरा परिवार वाद प्रशांत कुमार गवाह डा. अनुज कुमार, रंजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता राजेश आनंद ने किया है।
भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री डॉ. चंद्रशेखर ने हिन्दुओं के महान ग्रंथ रामचरित मानस पर टिप्पणी कर पूरे समाज के भावना पर कुठाराघात किया है। किसी भी धर्म पर टिप्पणी करना कोई व्यक्ति का अधिकार नहीं है। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के शिक्षा को भी सत्यनाश कर देंगे। ऐसे शिक्षा मंत्री को मंत्री मंडल से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। डॉ. चंद्रशेखर को अगर किसी दूसरे धर्म में आस्था तो हिन्दू धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाएं।
बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ गया व्यवहार न्यायालय में तीन परिवाद दायर
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