नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने असम में राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील करने के खिलाफ दायर याचिका पर असम सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। राज्य सरकार ने करीब 700 मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील कर दिया है।
याचिका में कहा गया है कि पहले ये मदरसे निजी थे, जिन्हें सरकार ने काफी पहले अपने नियंत्रण में ले लिया था। असम सरकार के फैसले से 620 मदरसे प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने धार्मिक शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता बंद कर दी है। असम सरकार के फैसले के खिलाफ मदरसों की मैनेजमेंट कमेटियों ने असम सरकार के फैसले को संविधान की धारा 29 और 30 का उल्लंघन बताते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया था। इसलिए मदरसों की मैनेजमेंट कमेटियों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।