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ज्ञानवापी मामले में कोर्ट ने दिए आदेश, पुलिस आयुक्त को सौंपा सबूतों को सुरक्षित रखने का जिम्मा

by City Headline

वाराणसी

ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी व अन्य विग्रहों की कमीशन कार्यवाही के दौरान वीडियोग्राफी, एकत्रित किए गए साक्ष्यों व सुबुतों को अदालत ने सुरक्षित रखने के लिए स्थान उपलब्ध कराने का पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है। गुरुवार को एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सिविल जज (सीडि) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने यह आदेश दिया है।

एडवोकेट कमिश्नर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश पर छह मई को दोपहर बाद तीन बजे से कमीशन की कार्यवाही की जाएगी। उभय पक्षों और उनके अधिवक्ताओं को इसकी सूचना भी दे दी गई है। अदालत द्वारा कमीशन कार्यवाही का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

बता दें कि कमीशन कार्यवाही की रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए दस मई की डेट दी गई है। अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक वीडियोग्राफी, साक्ष्यों व सुबुतों को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। ऐसे में साक्ष्यों व सुबुतों को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाए।

अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर की अपील को स्वीकार करते हुए पुलिस आयुक्त को यह आदेश दिया कि कमीशन कार्यवाही की वीडियोग्राफी, साक्ष्यों व सुबुतों को सुरक्षित रखने के लिए एडवोकेट कमिश्नर को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को भी निर्देश दिया है कि नियमानुसार कमीशन की कार्यवाही संपादित करेंगे और अपनी रिपोर्ट नियत तिथि तक प्रस्तुत करेंगे।

नई दिल्ली की राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की ओर से 18 अगस्त 2021 को सिविल जज (सीडि) की अदालत में वाद दाखिल किया गया था। वाद में कहा गया है कि भक्तों को मां शृंगार गौरी के दैनिक दर्शन-पूजन एवं अन्य अनुष्ठान करने की अनुमति देने के साथ ही परिसर में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों को सुरक्षित रखा जाए।

वाद में प्रदेश सरकार के अलावा जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। इस वाद पर मौके की वस्तुस्थिति जानने के लिए सिविल जज (सीडि) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कमीशन कार्यवाही का आदेश दिया है।

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