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दिल्ली: भाजपा इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए धार्मिक स्थलों से की लाउडस्पीकर हटाने की मांग

by City Headline

भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख आदेश गुप्ता ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी सरकार से धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर हटाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि वे शहर में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। हालांकि गुप्ता ने कहा कि उनके सर्वेक्षण से पता चलता है कि मंदिरों और गुरुद्वारों में लाउडस्पीकर के कारण कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं हुआ है।

उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भजन और कीर्तन केवल मंदिर या गुरुद्वारा परिसर के अंदर होते हैं। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर नहीं हटाकर दिल्ली सरकार ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है। बता दें कि जुलाई 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर, लाउडस्पीकरों का शोर स्तर उस क्षेत्र के लिए परिवेशी ध्वनि स्तर से दस डेसिबल या 75 डेसिबल, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। लाउडस्पीकरों को हटाने के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखने के एक दिन बाद गुप्ता ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा है कि उच्च रक्तचाप, सुनने की समस्या, जलन और नींद न आने के मामलों में वृद्धि के लिए ध्वनि प्रदूषण जिम्मेदार था।

भाजपा सांसद परवेश सिंह वर्मा ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और शहर के तीनों नगर निकायों के आयुक्तों को भेजे गए पत्रों में भी ऐसा ही अनुरोध किया था। वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं और दिल्ली में भी इसी तरह की कार्रवाई का अनुरोध किया है।

वर्मा ने अपने पत्र में लिखा, “यह अनुरोध किया जाता है कि यूपी सरकार की तर्ज पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। ताकि लोगों में शांतिपूर्ण माहौल हो सके।”यह पूछे जाने पर कि क्या उनका अनुरोध सभी धार्मिक स्थलों के लिए है। वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब तक, मैंने ज्यादातर मस्जिदों को प्रतिदिन लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए सुना है।”

पिछले महीने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का निर्देश दिया था जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के निर्देश का पालन नहीं करते हैं कि उनकी आवाज़ परिसर की सीमाओं से परे नहीं फैलनी चाहिए। आदित्यनाथ ने यह भी आदेश दिया था कि कोई नया माइक्रोफोन नहीं लगाया जा सकता है।

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