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Home International इराक ने एक अजीब और विवादास्पद कानून का प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी को वैध माना जाएगा।

इराक ने एक अजीब और विवादास्पद कानून का प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी को वैध माना जाएगा।

by Nikhil

बगदादः इराक की संसद ने हाल ही में एक चौंकाने वाला विधेयक पेश किया है, जिसमें 9 साल की उम्र की लड़कियों की शादी को वैध बनाने का प्रस्ताव किया गया है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो 9 साल की बच्चियों के साथ शादी करना कानूनी हो जाएगा। इस प्रस्ताव ने व्यापक आक्रोश और चिंता को जन्म दिया है, क्योंकि इसमें लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र को घटाकर केवल 9 साल कर दिया गया है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, इराक के न्याय मंत्रालय ने एक विवादित विधेयक पेश किया है। इसका उद्देश्य वर्तमान कानून में संशोधन करना है, जो वर्तमान में शादी के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करता है। इस विधेयक के तहत, नागरिकों को पारिवारिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका के बीच चयन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो 9 साल से छोटी लड़कियों और 15 साल से कम उम्र के लड़कों को शादी करने की मंजूरी मिल जाएगी, जिससे बाल विवाह और शोषण की घटनाओं में वृद्धि की आशंका है।

आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता में दशकों की मेहनत को पलटेगा। मानवाधिकार संगठनों, महिला समूहों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक का तीव्र विरोध किया है, चेतावनी देते हुए कि इसका युवती लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि बाल विवाह से स्कूल छोड़ने की दर में वृद्धि होती है, जल्दी गर्भधारण की समस्या बढ़ती है और घरेलू हिंसा का खतरा भी बढ़ जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बाल एजेंसी यूनिसेफ के अनुसार, इराक में 28 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) की शोधकर्ता सारा संबर ने टिप्पणी की है कि, “इस कानून के पारित होने से यह साबित हो जाएगा कि देश प्रगति की बजाय पीछे जा रहा है।”