City Headlines

Home Azamgarh एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को नौ महीने की सजा सुनाई

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को नौ महीने की सजा सुनाई

by City Headline
UP, Mau, Ghosi, SP, MLA, Dara Singh Chauhan, MLA, BJP, Akhilesh, Resignation

जौनपुर। एमपी-एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग-अलग धाराओं में कुल 09 महीने की सजा और 07 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दीवानी न्यायालय में मंगलवार को भारी सुरक्षा बल के बीच पूर्व सांसद एवं आजमगढ़ के फूलपुर पवई सीट से विधायक रमाकांत यादव को पेशी पर लाया गया। मामले की सुनवाई एसीजेएम तृतीय यानी एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही थी।

एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक रमाकांत यादव को अलग अलग धाराओं में कुल 09 महीने की सजा और 07 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2019 में सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था। उसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उस समय रमाकांत यादव पर बलवा, मारपीट करने, गाली-गलौज सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने मामले में आरोपत्र दाखिल किया। उसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने रमाकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है।रमाकांत को फतेहपुर जेल से न्यायालय में पेशी पर लाया गया था। उनकी पेशी को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रमाकांत को धारा 147 में चार महीने, धारा 323 में दो महीने की सजा, धारा 504 में दो महीने की सजा धारा 149 में एक महीने की सजा कुल मिलाकर 09 महीने की सजा और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा न्यायालय ने सुनाई है।