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श्रीकृष्ण जन्मन में भूमि मामला: तीसे एक वाद पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 30 एवं 10 नवम्बर को

मीना मस्जिद हटाने के वाद पर हुई सुनवाई

by Suyash

मथुरा । श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद के संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा दायर किए गए वाद में शुक्रवार मुस्लिम पक्ष के गैर हाजिर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद माहेश्वरी के रिवीजन प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर निमित्त बताते हुए हटाने की मांग अदालत से की है। मीना मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 15 मिनट तक वादी दिनेश शर्मा की तरफ से उनके एडवोकेट द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि मीना मस्जिद की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए मौके पर अमीन भेजा जाय और उनकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए।
प्रार्थना पत्र दाखिल करने वाले दिनेश शर्मा का कहना है कि मीना मस्जिद पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसे रोकना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में पार्टी बनाये गए सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी के उपस्थित न रहने के कारण कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली 30 नवंबर दे दी।
श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस में जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्तागण ने बताया कि अब अदालत में इस केस में 10 नवंबर को सुनवाई होगी।