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नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज

by Suyash

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की आरोपी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने अबू सोहेल की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रकार की याचिका पर विचार करने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। याचिकाकर्ता ने भाजपा से निष्कासित नूपुर शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने के बाद इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाई थी। याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद श्री सोहेल ने अपनी याचिका वापस ले ली।