राजस्थान सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उसे दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के केस में कोई राहत नहीं दी है। रोहित ने पीड़िता द्वारा की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसे आज कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
कोर्ट ने रोहित की गिरफ्तारी पर भी कोई रोक नहीं लगाई है। दरअसल, 20 मई को रोहित जोशी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में युवती पर रोहित को हनीट्रैप के तहत फंसाने का आरोप लगाया था।
उसने कहा था कि अक्टूबर 2020 में युवती ने उसे सोशल मीडिया पर दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। जनवरी 2021 से दोनों ने एक-दूसरे से मिलना शुरू किया। इसके बाद से लगातार संपर्क में रहे। पहली बार सवाई माधोपुर में आपसी सहमति से दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे।