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34 साल पुराने केस में सिद्धू को हुई 1 साल की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

by City Headline

पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सख्त सजा सुनाई है। सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 हजार रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। हांलाकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 1987 के रोड रेज हादसे में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल कर दिया है।

बता दें कि यह आदेश शीर्ष अदालत द्वारा पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा पुनर्विचार याचिका की अनुमति देने के बाद आया है। शीर्ष अदालत ने 2018 में सिद्धू की सजा को तीन साल के कारावास से घटाकर 1,000 रुपये कर दिया था। संजय किशन कौल ने लाइव लॉ के ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ते हुए कहा, “हमने सजा के मुद्दे पर समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है। लगाए गए जुर्माने के अलावा, हम प्रतिवादी 1 (सिद्धू) को एक साल के कारावास की सजा भी देते हैं।

कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट सिद्धू के खिलाफ रोडरेज का मामला साल 1988 का है। सिद्धू का पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति से झगड़ा हो गया। आरोप है कि उनके बीच हाथापाई भी हुई। जिसमें सिद्धू ने कथित तौर पर गुरनाम सिंह को मुक्का मार दिया। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई।

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