New Delhi: गुरुवार को पति-पत्नी के बीच मैरिटल रेप मामले से सम्बंधित याचिका को दायर करने वाली संस्थाओं को SC ने आश्वासन दिया है कि 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। इस मामले पर मई, 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने अलग-अलग फैसले सुनाये जिसमे जस्टिस राजीव शकधर ने इसे अपराध बनाने के पक्ष में निर्णय दिया था, वही जस्टिस सी हरि शंकर इसे अपराध बनाने के पक्ष से असहमत थे।
मंगलवार को SC के मुख्या न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयकर से जुड़े एक लम्बे मामले की सुनवाई दिन तय किया था। जिसके बाद ,ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन (AIDWA) की तरफ से वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने मैरिटल रेप से सम्बंधित मामले को जल्द-जल्द सुनवाई करने का अनुराध किया।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) चंद्रचूड़ ने जयसिंह को आश्वासन दिया कि,” अगर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी तो बुधवार या गुरुवार को मामला सुना जाएगा। उन्होंने कहा, “अगर हम इसे आज सुनवाई के लिए नहीं ले सके, तो हम इसे कल या उसके अगले दिन देखेंगे।”