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11 साल से जेल में बंद विचाराधीन कैदी होंगे रिहा, HC ने जमानत की मंजूर

by City Headline

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 साल 6 माह से अधिक समय से जेल में बंद विचाराधीन कैदी की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। साथ ही व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। उस पर जानलेवा हमला करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

आपको बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जालौन, उरई के अखिलेश की जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ता समाज को रोशनी दिखाते हैं।

ऐसे मामलों में वकीलों की अहम भूमिका होती है। विधिक सेवा प्राधिकरण के जरिये कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं को मदद में आगे आना चाहिए, ताकि विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जा सके।

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