इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती का विज्ञापन दोबारा जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग प्रयागराज से जवाब भी मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई जुलाई 22 में होगी।
बता दें कि यह आदेश जस्टिस राजीव जोशी ने प्रीति पटेल, विवेक कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। याचिका पर अधिवक्ता रोहित द्विवेदी, अजय त्रिपाठी एवं सूर्यप्रकाश पांडेय और राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग के अधिवक्ताओं ने बहस की है। मामले के तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।
आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया अंतिम परिणाम घोषित करने के साथ ही विवादों में आ गई है। प्रीति पटेल एवं अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर विभिन्न संस्थानों के अनुभव प्रमाण पत्र को मान्यता न देने और कटऑफ से ज्यादा अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम सफल परिणाम में शामिल न करने का आरोप लगाया था।