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हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे की जांच करनी चाहिए।

सीबीआई को आदेश दिया गया है कि वह संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार और स्थानीय लोगों की जमीन को कब्जाने के आरोपों की जांच करेगी।

by Nikhil

संदेशखाली के घटनाक्रम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों और जमीन कब्जाने के आरोपों की जांच करें। इसके अलावा, संदेशखाली में ईडी के अधिकारियों पर हमले की जांच भी सीबीआई के द्वारा की जा रही है।

हाईकोर्ट ने पिछले गुरुवार को राज्य सरकार को फटकारा लगाया था, कहते हुए कि यह मामला बेहद शर्मनाक है और सरकार को हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ तक कि कोर्ट ने दावा किया कि यदि पीड़ित पक्ष की वकील की बातों में एक भी प्रतिशत सच्चाई है, तो यह बेहद शर्मनाक है।

संदेशखाली मामले में स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया था कि स्थानीय टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप भी लगाए। इस मामले में मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख है, जिस पर ईडी टीम पर हमले का भी आरोप है। इसके अलावा, शाहजहां शेख का नाम बंगाल के राशन घोटाले में भी आया है। इसी कारण भाजपा ने इस मामले पर टीएमसी सरकार को घेर लिया और सरकार पर आपराधिक तत्वों को शह देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही, भाजपा ने राज्य पुलिस पर भी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाए। बंगाल पुलिस ने बीते 29 फरवरी को मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट में मामले की जांच के लिए सीबीआई से कहा गया है।

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