लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जर्माना लगाया है. वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिस वजह से अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने उनपर यह कर्रवाई की है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों.
अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 अप्रैल 2025 को कोर्ट में उपस्थित नहीं होंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. राहुल गांधी ने अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था. उन्होंने सावरकर को अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला कहा था. राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ नृपेन्द्र पांडे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच पहुंच गए.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में वकील प्रांशु अग्रवाल पेश हुए. उन्होंने अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की.