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सांसद नवनीत राणा के अस्पताल में शूट किए गए वीडियो की जांच के लिए शिवसेना नेताओं ने की बांद्रा पुलिस अधिकारियों से मुलाकात

by City Headline

शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को मुंबई में बांद्रा पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की है। साथ ही इस बात की जांच की मांग की है कि कैसे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का वीडियो यहां लीलावती अस्पताल में एमआरआई प्रक्रिया के दौरान लिया गया था। शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंडे, पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस से यह भी जांच करने को कहा कि राणा के अंगरक्षकों को उनके हथियारों के साथ निजी अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति कैसे दी गई।

महाराष्ट्र में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना ने आरोप लगाया था कि अस्पताल ने नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने अमरावती लोकसभा सदस्य राणा को आगे बढ़ाने की मांग की, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अत्यधिक आलोचना करते रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सोमवार को यहां एक विशेष अदालत में एक आवेदन दायर कर सांसद और उनके विधायक-पति रवि राणा की जमानत रद्द करने की मांग की है। जो देशद्रोह के एक मामले में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर विवाद के बाद आरोपी हैं।

सत्तारूढ़ शिवसेना के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को लीलावती अस्पताल का दौरा किया और जानना चाहा कि निजी चिकित्सा सुविधा में एमआरआई प्रक्रिया के दौरान नवनीत राणा के वीडियो और तस्वीरें कैसे ली गईं। नवनीत राणा ने सोमवार को कहा कि वह और उनके पति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा उनके साथ कथित दुर्व्यवहार का मुद्दा उठाएंगे, जब दंपति हाल ही में जेल में थे।

मंगलवार को, शिवसेना एमएलसी कायंडे ने कहा, “हम राज्य के गृहमंत्री से भी मिलेंगे और उनसे मामले की जांच करने के लिए कहेंगे (नवनीत राणा के वीडियो, एमआरआई कक्ष में ली गई तस्वीरें)। हम इस मामले को चैरिटी कमिश्नर के साथ भी उठाएंगे क्योंकि निजी अस्पताल उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।”

शिवसेना नेता ने कहा, “एमआरआई कक्ष धातु की वस्तुओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसे में इस बात की जांच करने की जरूरत है कि प्रक्रिया के दौरान नवनीत राणा की वीडियोग्राफी कैसे की गई। राणा दंपत्ति को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (देशद्रोह) और 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत आरोप लगाया गया था। बता दें कि राणा दंपत्ति ने घोषणा की थी कि वे उद्धव ठाकरे का निजी आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

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