लखनऊ: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बड़ा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। राहुल गांधी ने तीन साल पहले विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित ‘हेट स्पीच’ मामले में जारी समन और कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका पर निर्णय देते हुए इसे खारिज कर दिया।
यह मामला 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक बयान दिया था और सावरकर को ‘अंग्रेजों का नौकर’ बताया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। इसके बाद इस बयान को लेकर कानूनी विवाद शुरू हुआ और लखनऊ की कोर्ट ने 5 मार्च, 2025 को राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया था, जो कि सुनवाई में शामिल न होने के कारण था।
राहुल गांधी ने CrPC की धारा 482 के तहत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दो अदालती आदेशों को चुनौती दी थी। पहले आदेश में MP/MLA कोर्ट ने 3 अक्टूबर, 2024 को और दूसरे आदेश में ACJM III ने 12 दिसंबर, 2024 को राहुल गांधी को समन जारी किया था। इन आदेशों के तहत IPC की धारा 153-A (शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक उपद्रव) के तहत उन्हें समन जारी किए गए थे।
यह मामला तब और जटिल हो गया जब एडवोकेट नृपेंद्र पांडे ने शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, 14 जून, 2023 को यह शिकायत खारिज कर दी गई थी, लेकिन बाद में MP/MLA कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया और शिकायत को फिर से शुरू कर दिया।
अब यह मामला कोर्ट में आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी को इससे संबंधित कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।