उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के अगले छह महीनों तक हड़ताल करने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश यूपी सरकार द्वारा जारी किया गया है और यह उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के तहत जारी किया गया है।आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपी सरकार से जुड़ी किसी भी सेवा और सरकार के नियंत्रण एवं स्वामित्व वाली सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी अगले छह महीनों तक किसी भी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सरकार ने इस निर्णय को लोकहित में लिया है, ताकि जनता की आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों और प्रशासनिक कार्यों में कोई व्यवधान न आए। यह आदेश सरकारी सेवाओं की सुचारू रूप से संचालन और जनहित में लिया गया कदम माना जा रहा है, जिससे सरकारी कामकाजी प्रक्रियाओं में कोई रुकावट न आए और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता बनी रहे।