सुल्तानपुर
अमेठी जिले में संग्रामपुर थाने के तुलापुर भैरोपुर गांव में 11 साल पहले हुई एक हत्या के मामले में अब दोषी को सजा सुनाई गई है। बता दें कि प्रेमिका के पति की हत्या करने वाले को एडीजे पीके जयंत ने आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप सिंह ने बताया कि संतकुमार यादव महुआ बेचने 21 अप्रैल 2011 को साइकिल से अमेठी गए थे।
जब वह रात में वापस नहीं लौटे तो सुबह परिवारजन ने तलाश शुरू की। उनका शव पीठीपुर पावर हाउस रोड के किनारे मिला। जिसके बाद मौसेरे भाई जयकरन यादव ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के दौरान पता चला कि तुलापुर भैरोपुर निवासी समरजीत उर्फ राजू का संतकुमार की पत्नी से अवैध संबंध था, जिसको लेकर विवाद हुआ।
इसी रंजिश में आरोपित ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने उसकी निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त बांका भी बरामद किया। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह परीक्षित कराए गए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराकर सजा काटने के लिए जेल भेज दिया गया। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त जेल में रहना होगा।