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Home Bihar बिहार सरकार एक कठोर कानून लाने जा रही है, जिसके अनुसार दोषी को 10 साल तक कारावास और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। यह कदम एक विशेष प्रकार के अपराध के खिलाफ होगा।

बिहार सरकार एक कठोर कानून लाने जा रही है, जिसके अनुसार दोषी को 10 साल तक कारावास और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। यह कदम एक विशेष प्रकार के अपराध के खिलाफ होगा।

by Nikhil

बिहार में चल रहे विधानसभा के सत्र में नीतीश कुमार की सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। उन्होंने राज्य में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विधेयक पेश करने का निर्णय लिया है। इस विधेयक को आज बुधवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसमें पेपर लीक और धांधली में शामिल दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के प्रावधान हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, बिहार सरकार आज विधानसभा में बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक 2024 पेश करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक और धांधली के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई को सुनिश्चित करना है। यह विधेयक विशेष बदलाव लाने का प्रावधान करता है, जिसके तहत इन अपराधों में प्रतिष्ठान और नाकामयाबी होने वाले लोगों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत सभी अपराधी गैरजमानती रहेंगे।

इसके पहले, केंद्र सरकार ने भी हाल ही में एंटी पेपर लीक कानून लागू किया है, जिसे ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024’ कहा जाता है। इस कानून के अनुसार, पेपर लीक के दोषियों को तीन साल से लेकर 10 साल की सजा और 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के तहत, पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम पेपर लीक और अन्य अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को बढ़ावा देने का हिस्सा है।