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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 14 साल कैद, पढ़ें पूरी खबर

by City Headline

सुल्तानपुर

स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज कल्पराज सिंह ने 14 साल सश्रम कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश है। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दान बहादुर वर्मा ने बताया कि पांच अगस्त 2006 को लम्भुआ स्थित शिवालय पर भंडारा था। एक किशोरी भाई के साथ प्रसाद लेने जा रही थी। रास्ते में कई लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की। भाई ने विरोध किया तो उसे मारा -पीटा। आरोप है कि सूचना के बाद FIR नहीं लिखी गई।

इससे मनबढ़ दबंगों ने तीन नवंबर 2006 को स्कूल जा रही किशोरी को रामपुर-कुर्मियान पुल के पास जबरन वाहन पर बैठाकर अगवा कर लिया। पीड़ित पिता की तहरीर पर दस लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट लिखी गई। बरामद छात्रा ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में कई लोगों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। लम्भुआ निवासी संतोष मिश्र उर्फ कल्लू द्वारा मुंबई ले जाने की बात कही। विवेचना के बाद पुलिस ने संतोष के विरुद्ध दुष्कर्म, अपहरण व उसके पिता रामराज, माता ऊषा देवी द्वारा घटना में सहयोग करने का आरोपपत्र न्यायालय भेजा।

अभियोजन पक्ष के छह गवाहों व कलमबंद बयान के आधार पर मुख्य आरोपित को जज ने शुक्रवार को दोषी ठहराकर जेल भेजा था। साथ ही उसके माता-पिता को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। बुधवार को उसे जेल से तलब कर सजा सुनाई गई। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर तीन साल अतिरिक्त कैद काटनी होगी। इस प्रकरण में एक एक व्यापारी नेता भी नामजद हैं।

पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। पूर्व में उनके खिलाफ सुनवाई की अर्जी पड़ी थी तो निरस्त हो गई थी। गवाहों के बयान जिरह के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से दोबारा दिए गए धारा 319 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रार्थनापत्र पर उन्हें सुनवाई के लिए 2021 में अदालत ने तलब कर लिया। नेता के विरुद्ध सामूहिक दुष्कर्म व आठ अन्य के विरुद्ध अपहरण का सुबूत होना पाया गया। इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर याचिका में अग्रिम आदेश तक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई। अब मुकदमे का फैसला आया है तो इन आरोपितों पर मुकदमा चलाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

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