City Headlines

Home Crime पति ने शक के कारण की थी पत्नी व चार बेटियों की हत्या, 11 साल बाद मृतकों को मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

पति ने शक के कारण की थी पत्नी व चार बेटियों की हत्या, 11 साल बाद मृतकों को मिला न्याय, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

by City Headline

अयोध्या

अयोध्या में रहने वाले एक युवक ने चरित्र हीनता के शक में अपनी पत्नी और चार नाबालिक बेटियों की हत्या कर दी थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हत्या करने के अभियुक्त को सत्र अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि घटना में अपनाई गई नृशंसता को देखते हुए, अभियुक्त को उम्र कैद की सजा देना पर्याप्त नहीं होगा। कोर्ट ने उसके कृत्य को दुर्लभ से दुर्लभतम करार दिया है।

यह फैसला जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बी आर सिंह की पीठ ने दीन दयाल तिवारी की अपील को खारिज करते हुए और सत्र अदालत द्वारा भेजे गये संदर्भ को मंजूर करते हुए सुनाया। शासकीय अधिवक्ता विमल श्रीवास्तव व अपर शासकीय अधिवक्ता चंद्रशेखर पांडेय ने सत्र अदालत के फैसले का समर्थन करते हुए तर्क दिया था कि घटना अयोध्या जनपद के पुरा कलंदर थाना क्षेत्र की है।

दीनदयाल तिवारी के भाई दीनानाथ तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें कहा गया कि 12/11 नवम्बर 2011 की रात लगभग ढाई बजे पड़ोस में रहने वाले उसके भाई के घर से बचाओ-बचाओ का शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर दीनानाथ व उसकी पत्नी अभियुक्त के घर भाग कर गए तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अभियुक्त दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हुआ तो दीनानाथ ने कहा कि वह दरवाजा तोड़ देगा। तब अभियुक्त हाथ में कुल्हाड़ी लिए बाहर निकला और उन दोनों पर भी हमलावर हो गया। इतने में शोर सुनकर गांव के अन्य लोग भी मौके पर आ गए और सबने मिलकर दीन दयाल पर काबू पाया।

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर आ गई व अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोजन द्वारा घटना का हेतुक बताते हुए कहा गया है कि अभियुक्त को अपनी पत्नी पर शक था जिसके बारे में अभियुक्त ने अभियेाजन गवाह से स्वीकारोक्ति भी की थी। कहा गया कि वह लखनऊ में रहकर काम करता था और उसे लगता था कि गांव के किसी व्यक्ति के साथ पत्नी का अवैध सम्बंध है। इसी कारण से उसने 36 वर्षीय पत्नी सियालाली समेत ग्यारह, आठ, छह व चार वर्षीय बेटियों मनी, रिया, गुड्डन व महिमा को कुल्हाड़ी व चाकू से मारकर हत्या की थी।

दूसरी ओर अभियुक्त ने अपने बयान में मामले के वादी अपने भाई दीनानाथ तिवारी पर ही उल्टा आरोप लगाया था कि उसके चार बेटियां थीं जबकि उसके भाई के एक बेटा था। वह अपनी सभी सम्पत्ति अपनी बेटियों के नाम कर देता और यह बात भाई को पसंद नहीं थी। उसने कहा था कि उसे विश्वास है कि घटना को भाई और गांव के कुछ लोगों ने अपराधियों की मदद से अंजाम दिलवाया है। हालांकि कोर्ट ने उसके बयान को खारिज करते हुए कहा कि अपने इस बयान को सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर था लेकिन वह असफल रहा है।

Leave a Comment