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Home Crime नलकूप बोरिंग के विवाद के चलते किसान की मौत, दोषियों को मिली पांच साल की सजा

नलकूप बोरिंग के विवाद के चलते किसान की मौत, दोषियों को मिली पांच साल की सजा

by City Headline

सुल्तानपुर

नलकूप की बोरिंग करने के विवाद में हुई मारपीट में घायल किसान की मौत हो गई। जिसके बाद चारों दोषियों को एडीजे पीके जयंत ने पांच-पांच साल कैद व दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि जुर्माने में से 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी संदीप सिंह ने बताया कि घटना 27 अक्टूबर 2009 को दिन में दो बजे मोतिगरपुर के बेसना गांव में हुई। लालू निषाद, मंशाराम, राजित राम और घनश्याम अपने खेत में नलकूप की बोरिंग कर रहे थे। उन्हें राम मनोरथ तिवारी रोकने गए। तिवारी का कहना था कि 100 मीटर दूर बोरिंग कराओ नहीं तो मेरे नलकूप में पानी नहीं आएगा।

इसी बात को लेकर विवाद हो गया, चारों लोगों ने लाठी-डंडा और लोहे की पाइप से उन्हें मारा। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बता दें कि साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों को मानव वध का दोषी करार देकर जेल भेजा गया था। जिसके बाद अब सजा दोषियों को सजा सुनाई गई है।

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