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देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, केंद्र ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी

by City Headline

सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंग्रेजों के जमाने के इस कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा है कि पुनर्विचार तक देशद्रोह कानून कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि देशद्रोह में बंद लोग बेल के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

बता दें कि देशद्रोह एक गैर-जमानती अपराध है और इसमें सजा 3 साल से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना है। जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राजद्रोह कानून पर एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने कहा कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट के विनोद दुआ बनाम भारत सरकार के फैसले का पालन होना चाहिए।

124ए के तहत एफआईआर तभी दर्ज की जाए जब एसपी के स्तर के अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों। अपराध सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिए गए आदेश के आलोक में 124 ए के तहत बनता है। किसी भी नागरिक को सरकार के बारे में कुछ भी कहने और लिखने का अधिकार है जब तक कि वो हिंसा के लिए नहीं उकसा रहा हो या उसका इरादा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना न हो।

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