आगरा
बुधवार को ताजमहल में नमाज पढऩे के आरोप में चार पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जमानत पर रिहा कर दिया। ताजमहल परिसर में शाही मस्जिद है। बुधवार शाम करीब सात बजे चमेली फर्श स्थित टिकट चेकिंग पोस्ट पर तैनात मित्रपाल शर्मा ने मस्जिद में छह पर्यटकों को नमाज पढ़ते देखा तो CISF की क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) को बुला लिया।
CISF जवानों को आता देखकर नमाज पढ़ रहे पर्यटक भागने लगे। दो पर्यटक भीड़ में गुम हो गए लेकिन चार पर्यटकों को पकड़ लिया गया। CISF ने चारों पर्यटकों को ताजगंज थाने में सौंपते हुए उनके खिलाफ तहरीर दी। पकड़े गए आरोपितों में अवेश मोहम्मद निवासी रंगारेड्डी तेलंगाना, मोहम्मद अजरुद्दीन निवासी हैदराबाद तेलंगाना, शेख यासिर अली निवासी हैदराबाद तेलंगाना और ओवैद उर्ररहमान निवासी आजमगढ़ हैं। उनके खिलाफ सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाडऩे के प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया है।
एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि CISF की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद राजकुमार पटेल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केवल शुक्रवार को ही ताजमहल में नमाज हो सकती है। शुक्रवार को साप्ताहिक बंदी के चलते ताजमहल बंद रहता है, लेकिन कोर्ट के आदेश पर दोपहर 12 से दो बजे तक स्मारक में नमाज के लिए स्थानीय लोगों को प्रवेश दिया जाता है।