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Home Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद पर एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने लव जिहाद पर एक नया कानून पारित किया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।

by Nikhil

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा ने मंगलवार को लव जिहाद (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के तहत, पहले से निर्धारित अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और नए अपराधों को भी शामिल किया गया है, जिनमें आजीवन कारावास का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन के लिए वित्तीय सहायता भी इस कानून के तहत अपराध माना जाएगा, जिसमें विदेशी या किसी अवैध संस्थाओं से प्राप्त फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालता है, हमला करता है, बल प्रयोग करता है, शादी का वादा करता है, या इसके लिए किसी प्रकार का षड्यंत्र रचता है, तो उसे आजीवन कारावास और जुर्माना भी भुगतना होगा।

इस विधेयक के अनुसार, अदालत पीड़ित के इलाज और पुनर्वास के लिए उचित धनराशि जुर्माने के रूप में निर्धारित कर सकती है। सरकार का कहना है कि अपराध की संवेदनशीलता, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक स्थिति को देखते हुए, साथ ही महिला, एससी-एसटी वर्गों का अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए, सजा और जुर्माने को कड़ा करने की आवश्यकता महसूस की गई। इसी वजह से यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर अब दोषी को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले इस मामले में सजा की सीमा 1 से 5 साल और जुर्माना 15 हजार रुपये था। यदि अपराध नाबालिग या एससी-एसटी महिला के साथ होता है, तो दोषी को 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। पहले के प्रावधान के अनुसार, सजा 2 से 10 साल और जुर्माना 25 हजार रुपये था। अवैध सामूहिक धर्मांतरण पर दोषी को 7 से 14 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है, जबकि पहले यह सजा 3 से 10 साल और जुर्माना 50 हजार रुपये था।

संशोधन में जो नए अपराध शामिल किए गए हैं:

– दिव्यांग या मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने पर 5 से 14 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है।
– अवैध धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी फंडिंग पर 7 से 14 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
– अवैध धर्म परिवर्तन के लिए मानव तस्करी करने वालों को 25 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।