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आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आज आएगा फैसला

by City Headline

नई दिल्ली

आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपना निर्णय सुनाएगी। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढल आज दस बजे सजा पर सुनवाई करेंगे और इसके बाद निर्णय सुनाया जाएगा।

अदालत ने 21 मई को 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़े मामले में चौटाला को दोषी करार दिया था। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दो जुलाई 2021 सजा काट कर आए बाहर आए चौटाला की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं और एक बार फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। मामले में 29 अप्रैल को दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलील अदालत के समक्ष पेश की थी। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 26 मार्च 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वर्ष 1993 और 2006 के बीच सात बार के विधायक रहे चौटाला ने 6.09 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं अधिक थी। हालांकि, बचाव पक्ष ने मामले को राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज केस के रूप में खारिज कर दिया था। वर्ष 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत नई दिल्ली, पंचकुला और सिरसा में उनके फ्लैट और भूखंडों सहित 3.68 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की थी और मुकदमा दर्ज किया था।

ओम प्रकाश चौटाला को वर्ष 2013 के जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया था। उन्हें सात साल की जेल और आपराधिक साजिश के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। चौटाला इस मामले में दो जुलाई 2021 को ही तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं।

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