उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार मानदेय दिए जाने के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखने पहुंचे अंडर सेक्रेटरी को लेकर कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की है।
दरअसल केंद्र सरकार के अंडर अंडर सेक्रेटरी बगैर किसी कागजात के कोर्ट पहुंचे थे, इस पर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सवाल किया, क्या आप संगम घूमने आए हो? किसने टूर को परमिट किया?
कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि इन्हें सरकार आने-जाने का कोई भत्ता नहीं देगी। कोर्ट ने कहा, अंडर सेक्रेटरी आज के दिन अवकाश पर रहेंगे और आने-जाने का पत्ता भी नहीं मिलेगा। बता दें कि अंडर सेक्रेट्री फ्लाइट लेट होने के कारण कुछ देर से अदालत पहुंचे थे। अंडर सेक्रेटरी के इंतजार के लिए कोर्ट ने 10 मिनट का समय दिया था।