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राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत मिली, वीर सावरकर पर दिया था बयान, पोते ने दर्ज कराया था केस

पुणे की एमपी/एमएलए अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में जमानत दे दी है। वीर सावरकर पर दिए बयान के चलते उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया गया था।

by Kajal Tiwari

पुणे: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के को बड़ी राहत मिली है। पुणे की विशेष MP/MLA अदालत ने वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। राहुल गांधी पुणे की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू ने साल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर पर दिए एक बयान को लेकर मामला दर्ज कराया था।

सावरकर के हिंदुत्व को लेकर दिया था बयान

राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वीर सावरकर के हिंदुत्व को लेकर बयान दिया था। इस बयान में उन्होने सावरकर के हिंदुत्व पर टिप्पणी की थी और कहा था कि के बारे में सावरकर ने किताब में भी लिखा है। लेकिन सावरकर के परिवार के मुताबिक यह बात जो राहुल गांधी ने कही थी वह गलत थी।

25 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

जिसके बाद सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सात्यकि सावरकर ने पुणे की एक अदालत में अपील की और आज अदालत में 25000 रुपए के निजी मुचलके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को हिदायत दी है कि जब तक यह मामला चल रहा है,राहुल गांधी सावरकर पर कोई बयान न दें।