City Headlines

Home » ‘गिरफ्तारी के पश्चात् 7 किलो वजन कम हुआ…’, केजरीवाल की अंतरिम बेल के लिए SC से 7 दिन की अवधि और वृद्धि की मांग।

‘गिरफ्तारी के पश्चात् 7 किलो वजन कम हुआ…’, केजरीवाल की अंतरिम बेल के लिए SC से 7 दिन की अवधि और वृद्धि की मांग।

by Nikhil

दिल्ली शराब नीति मामला: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के सात दिनों की विस्तार के लिए याचिका दायर की है। यह जानकारी उन्होंने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार होने के बाद दी थी। उन्हें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, और उन्होंने लगभग 51 दिनों तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताए।

उस अवधि के दौरान, उनका वजन भी 7 किलो तक कम हो गया था। जब जमानत मिलने के बाद, केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य की जाँच कराई। यह जाँच में पता चला कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कीटोन स्तर अत्यधिक है। वे मैक्स के डॉक्टरों से परामर्श ले रहे हैं और PET-CT स्कैन कराने के लिए भी कहा गया है। इसी कारण, केजरीवाल ने अपने स्वास्थ्य जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट से 7 दिनों की अवधि में जमानत की मांग की है।

अरविंद केजरीवाल के वकील अमित देसाई ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब प्रस्तुत किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का संदर्भ देते हुए यह कहा है कि ईडी के पास गिरफ्तारी के उचित आधार नहीं हैं। केवल संदेह के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। पीएमएलए में गिरफ्तारी के मानक तय होते हैं, जो ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय नहीं निभाए गए हैं।

उन्होंने दावा किया कि धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल संदिग्धताओं और अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकती। एक स्पष्ट आधार की आवश्यकता है जो गिरफ्तारी को समर्थित करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि याचिका पर निर्णय देने से पहले पक्षों को लिखित दलीलें प्रस्तुत करने का मौका दिया जाना चाहिए।

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी ताकि वे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर सकें और अपने कार्यकाल का हिस्सा बना सकें। उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश है।

मेक्स अस्पताल की मेडिकल टीम ने उनकी प्रारंभिक जांच कर ली है। मुख्यमंत्री के वकील ने यह दावा किया है कि ये परीक्षण उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं और अदालत से इस चिकित्सा जांच को पूरा करने के लिए विचार करने की अनुमति मांगी है।

केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत ने एक विवाद को उत्पन्न किया है, जिसमें भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय से “विशेष व्यवहार” मिला है। हालांकि, जमानत देने में शामिल न्यायाधीशों ने स्पष्टता से कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष में किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।

 

Subscribe News Letter

Copyright © 2022 City Headlines.  All rights reserved.