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Uttar Pradesh: मुख्तार अंसारी की 5 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति कुर्क, गाजीपुर प्रशासन ने की कार्रवाई

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मऊ के पूर्व विधायक और आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं.बल्कि रोजाना कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है. ऐसा ही एक मामला बुधवार को आया जिसमें मुख्तार अंसारी के बेनामी संपत्ति उनके साले अनवर शहजाद और सरजील रजा जो प्लाटिंग कर सदर कोतवाली के बबेड़ी गांव में बिक्री कर रहे थे. जिसकी जानकारी होने पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की करने का आदेश दिया. जिसके बाद एसडीएम प्रतिभा मिश्रा (Pratibha Mishra) और सदर क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला के देखरेख में भू संपत्ति की कुर्की करने की कार्रवाई की गई.

क्षेत्राधिकारी ओजस्वी चावला ने बताया कि जिलाधिकारी गाजीपुर ने गाजीपुर पुलिस की आख्या पर विचारोंपरांत गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आईएस 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद और सरजील रजा के नाम दर्ज बबेडी स्थित व्यवसायिक भूमि के कुर्की के आदेश जारी किये थे. उक्त आदेश के क्रम में बुधवार 27 अप्रैल को गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त भूमि की कुर्की की कार्रवाई की गई है.

बबेडी स्थित उक्त भूमि का क्षेत्रफल 0.3134 हेक्टेयर है एवं बाजारू मूल्य लगभग 5 करोड़ 10 लाख रुपए . उक्त कुर्की को मिलाकर अब तक गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा मुख्तार अंसारी कि लगभग 65 करोड़ की संपत्ति की कुर्की की जा चुकी है तथा मुख्तार अंसारी गैंग से सबंधित लगभग 109 करोड़ की अवैध संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है.

मुख्तार अंसारी समेत पत्नी और उनके बेटों के खिलाफ गैंगस्टर

बताते चलें कि मुख्तार अंसारी और उनकी पत्नी अफशा बेगम के साथ ही उनके दोनों साले गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध है . जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है. जिस के क्रम में मुख्तार अंसारी की शान कहे जाने वाला गजल होटल का उपरी मंजिल को जहां पिछले साल प्रशासन ने ध्वस्त करण कराया था वहीं इस बार उस के निचले हिस्से में चल रहे करीब 30 दुकान की कुर्की करा कर अपनी हनक दिखाने का काम किया है. इसके अलावा मुख्तार अंसारी के सैयदवाडा स्थित ससुराल को भी जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर चुकी हैं . उनके करोड़ों की ऑडी गाड़ी भी कूर्म किया जा चुका है.

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