नई दिल्ली। जैसी सम्भावना थी उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया । निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। शीतकालीन अवकाश के बाद 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर सुनवाई हो सकती है।
याचिका में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि आरक्षण के मामले को लेकर आयोग का गठन कर दिया गया है। ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराया जाए।
दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का आदेश देते हुए कहा था कि ओबीसी कैटेगरी की सीट को सामान्य सीट के आधार पर मानते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं।
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