Manish Sisodia Bail: शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दिया है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने फैसला सुनाया है।
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बता दे कि, इससे पहले 6 अगस्त, को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख़्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
मनीष सिसोदिया की जमानत पर क्या बोले आप सांसद संजय सिंह ?
आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि,” ये AAP और दिल्ली के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के लिए न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया के बर्बाद हुए उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों को दे सकते थे उसका हिसाब कौन देगा? भाजपा का मकसद केवल एक है, विपक्ष के नोताओं को पकड़ कर जेल में डालो। मनीष सियोदिया के घर से एक रुपया बरामद नहीं हुआ, कोई प्रोपर्टी और गहना नहीं मिला फिर भी आपने 17 महीने जेल में रखा। ED हमेशा समय मांगती रही और मामले को टरकाती रही। आज उन सब पर विराम लगा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है।”