नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो सेना में वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत सभी सक्षम पेंशनर्स को 15 मार्च तक एरियर का भुगतान करे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को कहा कि वन रैंक वन पेंशन के उसके पहले आदेश के मुताबिक सभी पेंशनर्स को एरियर का भुगतान किया जाए।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द ही पेंशन का एरियर जारी करेगी। अटार्नी जनरल ने कहा कि वे इस मामले को व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार करीब 25 लाख पेंशनर्स के एरियर की गणना कर रही है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील हुफेजा अहमदी ने कोर्ट को बताया था कि करीब चार लाख पेंशनर्स की इस इंतजार में मौत हो गई कि उनके पेंशन का एरियर मिलेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च, 2022 को सेना में वन रैंक वन पेंशन पर मुहर लगा दी थी। याचिका इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि संसद में वादा करने के बावजूद वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा नहीं किया गया।
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लखनऊ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से ‘वन रैंक-वन पेंशन’ के तहत रक्षा बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे अभिनंदनीय बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। मोदी कैबिनेट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ योजना को रिवाइज कर दिया है। पहले इस योजना में 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था, लेकिन अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को फायदा होगा, जिसमें ओआरओपी का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा।