मुंबई । फिल्म अभिनेता सलमान खान और उनकेअंगरक्षक के खिलाफ पत्रकार दुर्व्यवहार संबंधी मामले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी तत्काल रद्द करने का आदेश जारी किया है।
बॉम्बे हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख कोर्ट को दिए गए आवेदन को स्वीकार किया और दोनों के विरुद्ध निचली कोर्ट की ओर से जारी आदेश को रद्द करने का आदेश दिया है। इन दोनों के विरुद्ध मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2022 में खान और शेख को 5 अप्रैल को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने का आदेश भी जारी किया है।
दरअसल, पत्रकार अशोक पांडे ने अप्रैल 2019 में सलमान खान और उनके अंगरक्षक के विरुद्ध मारपीट करने, गाली देने, धमकी देने का मामला दर्ज करवाया था। इसी मामले की सुनवाई के दौरान अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान और उनके अंगरक्षक को 5 अप्रैल को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश जारी किया था। सलमान खान और उनके अंगरक्षक ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाई कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध दर्ज मामले को खारिज करने का आदेश दिया है।
MUMBAI HIGH COURT
मुंबई । लोन फ्रॉड के मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की ओर से सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दी है। अवकाश पीठ ने छुट्टी के बाद अदालत के फिर से खुलने पर नियमित बेंच से संपर्क करने के लिए कहा।
कोचर दंपत्ति ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनके वकील कुशल मोरे ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उन्होंने तर्क दिया कि चंदा कोचर की गिरफ्तारी से पहले उचित मंजूरी नहीं ली गई थी। वकील ने कोचर दंपत्ति के खिलाफ कस्टडी आदेश को भी रद्द करने का आग्रह किया। इसके बावजूद सुनवाई कर रही जज माधव जामदार और जज एस जी चपलगांवकर की अवकाश पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वे इस मामले में नियमित कोर्ट के समक्ष अलग से याचिका करें। इस मामले में तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।
दरअसल, लोन फ्राड मामले में सीबीआई ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दोनों इस समय सीबीआई कस्टडी में है। सीबीआई ने सोमवार को इस मामले में वीडियोकोन समूह के वेणुगोपाल धुत को भी गिरफ्तार किया और कोर्ट ने धुत को तीन दिनों तक सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। इन तीनों की गिरफ्तारी 2012 में वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के आईसीआईसीआई बैंक के ऋण मामले में सीबीआई ने की है।