नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कंझावला में कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारने और फिर उसे घसीटे जाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) जोड़ी गई है। इसकी पुष्टि बाहरी जिले के डीसीपी हरेन्द्र कुमार सिंह ने मांगलवार शाम को की। इस धारा को जोड़ने के लिए अंजलि के परिजनों ने घटना के बाद से आवाज उठाई थी।
डीसीपी ने बताया कि हत्या की धारा जोड़ने के साथ ही पुलिस ने पीड़ित के परिवार को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) का रुख किया। पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। जिससे जल्द से जल्द पीड़िता के परिवार वालों को मुआवजा मिल सके।
पुलिस के अनुसार, हत्या के जुर्म में उम्रकैद और मौत की सजा का प्रावधान है। मामले के सात आरोपितों में से छह को प्रारंभिक तौर पर धारा 304 के तहत आरोपित किया गया था। इस बीच दिल्ली की एक सत्र अदालत ने घसीटने से जुड़े मामले में आरोपित आशुतोष भारद्वाज को मंगलवार को जमानत दे दी है।
सुल्तानपुरी मामले में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद धारा 302 लगाई गई। अंजलि की मौत के मामले में पहले धारा 279/304A/304/120B के तहत मामला दर्ज कर जांच चल रही थी, लेकिन तमाम फिजिकल, ओरल, फोरेंसिक और साइंटिफिक एविडेन्स के बाद धारा 304 की जगह 302 लगाई गई है।
Kanjhawala
नई दिल्ली। कंझावला मामले में पीड़ित अंजली के घर में चोरी हो गई है और चोर एलसीडी टीवी ले गए हैं। परिवार वालों को शक है कि अंजली की मित्र निधि और अन्य आरोपियों का इसमें हाथ हो सकता है।
कंझावला मामलें में पीड़ित अंजली के परिवार वालों का कहना है कि उनके घर में चोरी हुई है। चोर एलसीडी टीवी ले गए हें। उन्हें शक है कि चोरी जानबूझ कर कराई गई है और इसमें अंजली की मित्र निधि और अन्य आरोपियों को इसमें हाथ हो सकता है। इस दौरान पुलिसवाले भी वहां मौजूद नहीं थे, जिन्हें सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
परिवारवालों का यह भी आरोप है कि उनके घर में जबरन कुछ उल्टा सीधा सामान रखवाया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य मामलों में फंसाया जाए।
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन मामले में हादसे की शिकार अंजली के परिवारवालों से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मुलाकात की। उनके साथ आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी और दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। युवती के परिवारवालों से मुलाकात के बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, ये दरिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। बेटी अकेली कमाने वाली थी। मां बीमार हैं, कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि बीमार मां का पूरा इलाज दिल्ली सरकार करवाएगी।
इससे पहले परिवार की मांग थी कि किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। परिवार के लोगों से कागज मांगे हैं। परिवार गरीब है तो पार्षद, विधायक और सामाजिक लोगों से गुहार लगाई गई है कि इनकी सहायता करें।
मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता के परिजनों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होंने आरोपितों को सजा दिलाने के लिए अच्छे से अच्छे वकील की नियुक्ति करने की बात कही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की मां से फोन पर बात की थी और उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह उनके साथ हैं और उनकी सरकार हरसंभव मदद करेगी।
वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गृह मंत्रालय को ‘निर्भया’ के जघन्य गैंगरेप मामले की याद दिलाते हुए कहा है कि, तब से अब तक कुछ भी नहीं बदला है। दिल्ली में औसतन प्रतिदिन छह से अधिक बलात्कार हो रहे हैं। यहां तक कि राजधानी में एक 8 महीने की बच्ची और 90 साल की एक महिला के साथ भी क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया जा चुका है। दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ उच्च अपराध दर के लिए पुलिस के संसाधनों और जवाबदेही की कमी प्रमुख कारण हैं।
अप्रैल 2018 में, उन्होंने देश में बच्चों के बलात्कार के बढ़ते मामलों के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। उनकी भूख हड़ताल के 10 दिनों के बाद, केंद्र सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए एक अध्यादेश पारित किया था, जिसमें बच्चों के बलात्कारियों के लिए फास्ट ट्रैक मुकदमे और मृत्युदंड का प्रावधान था। हालांकि, इन परिवर्तनों को ठीक से लागू नहीं किया गया।