मुंबई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म ‘जेलर’ काफी चर्चा में है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को पूरा करने के बाद रजनीकांत कुछ शांति के लिए हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘जेलर’ से जुड़े सारे काम निपटाने के बाद रजनीकांत 6 या 7 अगस्त को अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे।
रजनीकांत का आध्यात्म से गहरा रिश्ता है। हर फिल्म के बाद रजनीकांत मन की शांति के लिए हिमालय चले जाते हैं। लेकिन 2010 में कुछ चिकित्सीय कारणों से उन्हें हिमालय जाने की यह परंपरा बंद करनी पड़ी। 2018 में उन्होंने फिल्म ‘काला’ और ‘2.0’ के बाद अपनी आध्यात्मिक यात्रा फिर से शुरू की।
हालांकि, कोविड के कारण इसमें फिर दो साल के लिए ब्रेक लग गया। अब ‘जेलर’ की शूटिंग पूरी होने के बाद रजनीकांत अपनी मानसिक शांति के लिए हिमालय चले जाएंगे। ये एक बेहतरीन एक्शन फिल्म होने वाली है। ‘जेलर’ में रजनीकांत के साथ जैकी श्रॉफ, शिवा राजकुमार, सुनील, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, मिर्ना मेनन, योगी बाबू और विनायकन प्रमुख भूमिका में हैं।
रजनीकांत को यात्रा करना बहुत पसंद है। कुछ दिन पहले वह छुट्टियां मनाने मालदीव गए थे। इसके बाद वह ‘जेलर’ के ऑडियो लॉन्च के लिए चेन्नई लौट आए। ‘जेलर’ के अलावा रजनीकांत की दूसरी फिल्म जिसने लोगों का ध्यान खींचा है वह है स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म ‘लाल सलाम।’ इस फिल्म का निर्देशन उनकी बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत करेंगी।
JAILOR
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने 2003 में जेलर को रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की ओर से दी गई 7 साल की सजा के फैसले पर रोक लगा दी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था।
मुख्तार पर 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर रिवाल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जेलर की शिकायत के मुताबिक जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। ट्रायल कोर्ट के बरी करने के बाद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सात साल की कैद की सजा के अलावा 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ दस अलग-अलग मामलों में पहले ही गिरफ्तार किया गया है। इन दस मामलों में चार मामले गैंगस्टर एक्ट के हैं। मुख्तार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 7 अप्रैल, 2022 को पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था।