नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट में समर्थन किया है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रकिया पूरी तरह पारदर्शी है। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।
साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तत्कालीन चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में बिक्री होती रही। ऐसे में अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है।
याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) एनजीओ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल , असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है।
एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इससे कालेधन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिका में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई थी। 2019 के आम चुनाव के पहले दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिये मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।
Electoral Bonds
नई दिल्ली। सरकार ने हिमाचल और गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव बॉन्ड योजना की 22वीं किश्त जारी करने की अनुमति दे दी है। यह बॉन्ड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
वित्त मंत्रायल ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 2 जनवरी 2018 के माध्यम से अधिसूचित किया है। सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव बॉन्ड योजना की 22वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है। चुनावी बॉन्ड बिक्री के लिए एक अक्टूबर, 2022 से उपलब्ध होगा। पहले चरण में एक से 10 मार्च, 2018 तक चुनावी बॉन्ड की बिक्री हुई थी।
मंत्रालय के मुताबिक स्टेट बैंक एक से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बॉन्ड को भुनाने के साथ जारी भी करेगा। इसके लिए अधिकृत एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं। इससे पहले इस चुनावी बॉन्ड योजना के 21वें चरण की बिक्री एक से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी।
चुनावी बॉन्ड योजना के प्रावधानों के मुताबिक यह बॉन्ड वह व्यक्ति या इकाई खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में गठित हुई हो। पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम एक फीसदी मत हासिल करने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड योजना के जरिए कोष प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।