नई दिल्ली । बहुचर्चित दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार पांच आरोपितों को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत पर फैसला स्पेशल जज एमके नागपाल ने दिया। अब मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी।
कोर्ट ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू को पचास-पचास हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 25 नवंबर को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इनके अलावा विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए हैं।
कोर्ट ने 14 नवंबर को सीबीआई के मामले में विजय नायर औऱ अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में भी केस दर्ज किया है।
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