मुंबई। रिलायंस एडीए ग्रुप (Reliane ADAG) के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani) की पत्नी टीना अंबानी (Tina Ambani) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के कथित उल्लंघन की जांच के सिलसिले में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुईं। टीना अंबानी से पहले उनके पति अनिल अंबानी से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। अनिल अंबानी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में अपना बयान दर्ज कराया था।
सूत्रों के मुताबिक, अनिल अंबानी का बयान फेमा के विभिन्न क्षेत्रों के तहत दर्ज एक अन्य मामले में दर्ज किया गया था। ईडी विदेश में अघोषित संसाधनों से जुड़े स्वामित्व और अनिल अंबानी और उनकी पत्नी द्वारा संबंधित संपत्तियों के इर्द-गिर्द जांच कर रही हैै।
अंबानी इससे पहले 2020 में यस बैंक ऋण रिश्वत मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए थे। इस मामले में बैंक के सह.संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, अंबानी को पिछले साल अगस्त में आयकर विभाग से कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसमें दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित संपत्ति पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी का दावा किया गया था।
बहरहाल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मार्च में अनिल अंबानी को राहत देते हुए आयकर नोटिस और सजा ब्याज पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
ANIL AMBANI
उज्जैन। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी मंगलवार सुबह उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजन-अभिषेक किया। इस मौके पर उनकी पत्नी टीना अम्बानी भी उनके साथ थीं।
अनिल अम्बानी पत्नी टीना अम्बानी के साथ इंदौर आए हैं। वे यहां कोकिला बेन धीरूबाई अंबानी अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम शाम चार बजे शुरू होकर करीब डेढ़ घंटे चलेगा। शाम चार बजे अमिताभ बच्चन अस्पताल का उद्घाटन करेंगे।
इसके बाद कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई के सीईओ डा. संतोष शेट्टी स्वागत भाषण देंगे। चेयरपर्सन टीना अंबानी अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा यात्रा की जानकारी देंगी। इसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान भी वर्चुअली जुड़कर संबोधन देंगे।
जयपुर । अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-1 जयपुर जिला ने श्रम न्यायालय के अवार्ड की पालना नहीं करने से जुडे मामले में उद्योगपति और मैसर्स बीएसईएस लि., मुंबई के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ पांच सौ रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी को 21 मार्च को तलब किया है। अदालत ने यह आदेश शंभू सिंह के दावे पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रकरण के अनुसार शंभू सिंह ने श्रम न्यायालय में दावा पेश कर कहा था कि वह कंपनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात था। कंपनी ने 12 जून 1997 को उसे बिना कारण बताए हटा दिया। वहीं उसे हटाने से पहले न तो उसे नोटिस जारी किया गया और ना ही सुनवाई का मौका दिया गया। इस पर श्रम न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 9 सितंबर 2015 को प्रकरण में शंभू सिंह के पक्ष में अवार्ड जारी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने अतिरिक्त श्रम आयुक्त को प्रकरण में पालना करने के आदेश दिए। इस पर परिवादी ने अदालत में परिवाद पेश कर कार्रवाई की गुहार की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सितंबर 2017 में कंपनी के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है। वहीं अब अदालत ने आरोपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर तलब किया है।