मुंबई । सेशन कोर्ट ने कोलाबा इलाके में तीन माह के बच्चे का अपहरण कर हत्या करने के मामले के आरोपित किन्नर को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष कोर्ट की न्यायाधीश अदिती कदम ने इस मामले का उल्लेख अति निर्मम और बुरी घटना के रूप में किया है। इस मामले का आरोपित किन्नर गिरफ्तार होने के बाद से जेल में ही है।
कोलाबा के कफपरेड इलाके में वर्ष 2021 में आरोपित किन्नर ने पहले पीड़ित बच्चे को आशीर्वाद दिया था। इसके बाद दूसरे दिन 8 जुलाई 2021 को किन्नर ने बच्चे का अपहरण किया और बच्चे के साथ घिनौनी हरकत कर उसकी हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए बच्चे का शव समुद्र किनारे सूनसान जगह पर फेंक दिया था। कफ परेड पुलिस स्टेशन की टीम ने समुद्र किनारे से बच्चे का शव बरामद करने के बाद छानबीन की और आरोपित किन्नर को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान आरोपित किन्नर ने पुलिस को बताया था कि उसने बच्चे के घर जाकर उसे आशीर्वाद दिया था और परिवार से साड़ी, नारियल और पैसे की मांग की थी लेकिन परिवार ने कुछ नहीं दिया। इसी वजह से गुस्से में आकर उसने ऐसा किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील राकेश तिवारी ने इस मामले को अत्यंत घिनौना मामला बताते हुए आरोपित को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की थी। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश अदिति कदम ने सबूतों के आधार पर इस मामले को अति निर्मम मानते हुए किन्नर को फांसी की सजा सुनाई।
मुंबई में तीन माह के बच्चे के अपहरण व हत्या मामले में किन्नर को फांसी की सजा
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