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इलेक्टोरल बांड: एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

by Rashmi Singh

नई दिल्ली। इलेक्टोरल बांड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। स्टेट बैंक के सीएमडी दिनेश खारा ने चुनावी बांड को लेकर दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन हो गया है।
हलफनामे में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2019 से 11 अप्रैल 2019 तक 3346 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए और 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 18, 872 इलेक्टोरल खरीदे गए। हलफनामे में कहा गया है कि कुल 22217 इलेक्टोरल बांड खरीदे गए, जिनमें से 22030 इलेक्टोरल बांड कैश कराए गए। स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश नहीं किए गए, उन्हें प्रधानंमत्री रिलीफ फंड में जमा कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इलेक्टोरल बांड की जानकारी 30 जून तक बढ़ाने की स्टेट बैंक की याचिका को खारिज कर दी थी और स्टेट बैंक को 12 मार्च तक जानकारी देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वो ये सूचना 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे।

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