राजस्थान के करौली (karauli) में 2 अप्रैल को नवसंवत्सर के दौरान क्षेत्र से हुई मोटरसाइकिल रैली के दौरान हुई हिंसा (Karauli violence) के बाद गहलोत सरकार अब एक्शन मोड में है. सरकार ने दंगों की जांच के दौरान फरार 4 दंगाइयों की संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालती कार्यवाही शुरू कर दी है जिसमें करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति एवं जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम गुर्जर (rajaram gurjar), हिंदू सेना के प्रदेश अध्यक्ष साहब सिंह गुर्जर, मतलूब अहमद और अंची शामिल है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि चारों ही आरोपी काफी समय से फरार चल रहे हैं जिसके बाद यह एक्शन लिया जा रहा है. प्रशासन के मुताबिक अदालत से वारंट जारी होने के बाद चारों फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क (property attachment) करने की कार्यवाही शुरू की जाएगी.
वहीं दूसरी ओर सरकार आगजनी-तोड़फोड़ की घटना के घायलों और पीड़ितों को 1 करोड़ 41 लाख 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि देने जा रही है. सरकार के मुताबिक सहायता राशि दंगों में घायल हुए 45 लोगों और 69 नुकसान पीड़ितों को दी जाएगी.
कुल 64 पीड़ितों को मिलेगी सहायता राशि
राजस्थान की गहलोत सरकार ने करौली हिंसा से कुल 64 पीड़ितों को सहायता राशि देने का फैसला किया है. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि करौली शहर में नव संवत्सर पर आयोजित शोभायात्रा (बाइक रैली) के दौरान हुई आगजनी से परिसम्पत्तियों और सामान के नुकसान होने पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है.
सरकार के गृह विभाग जयपुर से प्राप्त स्वीकृति के मुताबिक आर्थिक सहायता संबंधी योजना संचालन नियम 2017 के अन्तर्गत 69 पीड़ितों को 1 करोड़ 23 लाख 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के मुताबिक सहायता राशि के लिए वास्तविक पीड़ित का सत्यापन कर सहायता/ नुकसान राशि का भुगतान किया जाएगा.
अब तक 41 एफआईआर दर्ज
वहीं इधर करौली हिंसा में पुलिस ने अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हिंसा भड़काने में पुलिस में अब तक 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है. वहीं इनमें से एक एएफआईआर पुलिस की ओर से ही दर्ज करवाई गई है. बता दें कि पुलिस की पहली एफआईआर में 37 लोगों को नामजद किया गया था जिसके बाद अब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.