City Headlines

Home Uncategorized NEET 2022 Reservation: नीट में EWS को 10% आरक्षण का मामला, जानिए सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला

NEET 2022 Reservation: नीट में EWS को 10% आरक्षण का मामला, जानिए सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला

by

NEET 2022: सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Reservation) को आरक्षण देने के नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी गई है. दरअसल डॉक्टर्स के एक बैच ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ याचिका डाली थी. याचिका में कहा गया था कि नीट दाखिले (NEET Admission) को लेकर सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद EWS कैटेगरी में भी दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. हाल ही में, केंद्र सरकार ने नीट प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के लिए 8 लाख वार्षिक आय सीमा के मौजूदा मानदंड को बरकरार रखने का निर्णय लिया था.

जनवरी में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से नीट पीजी मेडिकल कोर्स के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण से संबंधित मामले की तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था. मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी 2022 का नोटिफिकेशन 06 अप्रैल 2022 को जारी किया गया. इससे पहले मद्रास हाइकोर्ट में नीट एडमिशन में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5 फीसदी आरक्षण के खिलाफ भी याचिका लगाई थी.

मद्रास हाईकोर्ट में भी दायर हुई थी याचिका

नीट यूजी में आरक्षण (Reservation in NEET) के मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने नीट में सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स को मिलने वाले 7.5 फीसदी आरक्षण को खत्म करने से इनकार कर दिया. तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस / बीडीएस एडमिशन के लिए यह रिजर्वेशन लागू रहेगा.

कुछ याचिकाकर्ताओं की मांग थी की मेडिकल यूजी कोर्सेस में एडमिशन से आरक्षण का यह कोटा खत्म किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने इस कोटे की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए इस आरक्षण की नीति को चुनौति दी थी. तमिलनाडु में एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा इस कोटे की सिफारिश की गई थी.

NEET में EWS आरक्षण क्या है?

केंद्र सरकार ने पिछले साल 29 जुलाई को नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर अहम फैसला किया. इस फैसले में कहा गया है कि अंडर ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग के 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 10% छात्रों को आरक्षण मिलेगा.

Leave a Comment